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Uttarakhand News: अब पहले जैसा नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, UCC ने बदल दिया सबकुछ

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Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC ) विधेयक सदन में पेश किया. UCC को लेकर पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां UCC लागू किया जाएगा। UCC ड्राफ्ट की बात करें तो अब पूरे उत्तराखंड राज्य में हर धर्म के लोगों पर एक ही कानून लागू होगा। UCC में लिव-इन रिलेशनशिप की बात करें तो अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहना पहले जितना आसान नहीं होगा। अब लिव-इन में रहने वाले जोड़ों को नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन जीना होगा। UCC ड्राफ्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि केवल एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। उन्हें पहले से ही शादीशुदा नहीं होना चाहिए या किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में या निषिद्ध स्थिति वाले रिश्ते में नहीं होना चाहिए।

UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप को वेब पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। अगर लड़का या लड़की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें छह महीने की जेल या 25,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के तौर पर जोड़े को मिली रसीद के आधार पर उन्हें किराए पर मकान, हॉस्टल या पीजी मिल सकेगा. लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चे उस जोड़े की वैध संतान माने जाएंगे और उस बच्चे को जैविक बच्चे के सभी अधिकार मिलेंगे। आपको बता दें कि UCC का मसौदा 30 बैठकों में विभिन्न वर्गों के लोगों से लगभग 2.5 लाख सुझाव और राय लेने के बाद तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चुनावी विजन डॉक्यूमेंट जारी कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी. ऐसे में अब देश और दुनिया की निगाहें समान और नागरिक संहिता पर टिकी हैं जो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है।

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