Uttarakhand News : कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाने का आदेश निरस्त करते हुए उन्हें बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कंवल और 19 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की, लेकिन इन भर्तियों में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन एकल पीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं दी. अजय कंवल व अन्य ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी और कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार मामले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था.
याचिका में पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी उनकी सेवा क्यों समाप्त की गई। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार को इन कर्मियों को बहाल करने का आदेश दिया है. इस बीच, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस विज्ञप्ति को रद्द कर दिया था और इन पदों के लिए विज्ञप्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई थी। साथ ही 27 फरवरी 2024 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई.