Uttarakhand News | Election Update देहरादून- निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के लिए बैनर, झण्डे, कट-आउट एवं स्टिकर आदि के प्रयोग के संबंध में सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
Election Commission issues guidelines for size and use of election material banners, flags, stickers
हाइलाइट
Toggleजारी निर्देशानुसार
– जिसमें राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्ताओं, कार्याकर्ता और समर्थकों के द्वारा बैनर, झण्डे, कट-ऑऊट एवं स्टीकर आदि के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। आयोग के उक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि :-
- कोई भी स्थानीय कानून, माननीय। न्यायालय के आदेश (यदि कोई हो) के अधीन, राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंट, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी संपत्ति पर अपनी इच्छानुसार और किसी भी पार्टी, संगठन या संगठन के दबाव के बिना बैनर, झंडे, कट-आउट लगा सकते हैं। व्यक्तिगत। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐसा करने से किसी और को किसी भी तरह से कोई असुविधा न हो।
- यदि बैनर, झंडे आदि के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट मांगना है, तो आईपीसी की धारा 171H के प्रावधान लागू होंगे और उनका पालन करना होगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग के पत्र क्र. 3/7/2008/जेएस-॥ 7 अक्टूबर 2008 को यह भी निर्देशित किया गया है कि:-
- निजी वाहनों में, वाहन मालिक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत नियमों और अदालत के आदेशों (यदि कोई हो) के अधीन स्वेच्छा से झंडे और स्टिकर लगाए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ऐसा करने से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई असुविधा न हो या उनका ध्यान न भटके। यदि झंडे और स्टिकर के ऐसे प्रदर्शन का उद्देश्य किसी विशेष उम्मीदवार के लिए वोट मांगना है, तो आईपीसी की धारा 171H के प्रावधान लागू होंगे और उनका पालन करना होगा।
- वाणिज्यिक वाहनों पर किसी भी झंडे, स्टिकर के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद चुनाव प्रचार के लिए वैध रूप से उपयोग किया जाने वाला वाहन न हो। ऐसे परमिट की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
- वाहनों का बाहरी संशोधन, लाउडस्पीकर की फिटिंग आदि मोटर वाहन अधिनियम/नियम और किसी अन्य स्थानीय अधिनियम/नियम के प्रावधानों के अधीन होगा। संशोधित वाहन और विशेष संचालन वाहन जैसे वीडियो रथ (वीडियो वैन) आदि का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।
आयोग के पत्र संख्या-437/6/ INST/ECI/FUNCT/MCC/2024 (Campaign) दिनांक 02 जनवरी, 2024 में यह भी निर्देशित किया गया है कि :-
- दोपहिया वाहन: प्रत्येक वाहन पर अधिकतम आकार 1×1/2 फीट (एक फुट x आधा फुट) का एक झंडा लगाया जा सकता है। दोपहिया वाहनों पर बैनर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टिकर का उपयोग किया जा सकता है।
- तीन पहिया, चार पहिया वाहन और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकतम आकार 1×1/2 फीट (इन वाहनों पर एक फीट यानी आधा फीट का बैनर) का झंडा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वाहन पर उचित आकार के 1 या 2 (एक या दो) स्टिकर का उपयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यदि किसी राजनीतिक दल का किसी अन्य दल के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन/सीट साझा करना है, तो उम्मीदवार/राजनीतिक दल के वाहन पर उपरोक्त आकार के प्रत्येक दल का एक झंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। है।
अत: उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कृपया सभी संबंधितों को लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आयोग के उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। कृपया इस पत्र की एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।