Uttarakhand News : प्राथमिक शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थन रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पद के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) से डीएलएड का कोर्स किया हो। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है।
अभ्यर्थन रद्द करते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पद के लिए वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) से डीएलएड कोर्स किया हो। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में दूसरे राज्यों से डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है।
इसे रद्द करते हुए उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के पद के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) से डी.एल.एड कोर्स किया हो।
यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन खारिज करते हुए प्राथमिक शिक्षा विभाग ने बताया था कि इन शिक्षकों की भर्ती से संबंधित अधिसूचना में यह शर्त पहले से ही लिखी हुई है। इसी आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रयागराज (यूपी) के याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी है।
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