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उत्तराखंड समाचार: 20 अगस्त से घर-घर जाकर वोटर लिस्ट में खामियां दुरुस्त करेंगे बीएलओ, विशेष अभियान चलाने के निर्देश

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उत्तराखंड समाचार : 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया जाएगा, मतदाता सूची और वोटर कार्ड में विसंगतियों को दूर किया जाएगा, मतदान केंद्रों, अनुभागों का पुनर्निर्धारण और नियंत्रण तालिका में सुधार किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मतदाता सूची में खामियों और नए मतदान केंद्रों की संभावना को दूर करने के लिए काम शुरू करने जा रहा है। 20 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाएंगे। जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या विधानसभाओं में हैं, उनके नाम हटाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा।



मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसीसी पुरुषोत्तम ने बताया, 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन कार्य किया जाएगा, मतदाता सूची और वोटर कार्ड में विसंगतियों को दूर किया जाएगा, मतदान केंद्रों, अनुभागों का पुनर्निर्धारण और नियंत्रण तालिका में सुधार किया जाएगा, ताकि मतदाता सूची शुद्ध और त्रुटिरहित तैयार की जा सके।

छह जनवरी को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन

एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप 29 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। 9 व 10 नवंबर तथा 23 से 24 नवंबर को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाए जाएंगे। 24 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष 6 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान मतदाता सूची में एक ही मतदान केंद्र पर या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केंद्रों पर या एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक से अधिक बार दर्ज है, तो ऐसे किसी भी मतदाता का नाम किसी एक मतदान केंद्र या विधानसभा क्षेत्र से नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मतदाता को अपने निवास से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक पैदल चलना पड़ता है। ऐसे मतदाताओं के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त सरकारी भवन में नया मतदान केंद्र स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है, तो ऐसे मतदान केन्द्रों को विभाजित कर उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त सरकारी भवन में नियमानुसार नया मतदान केन्द्र स्थापित किया जा सकता है।




यदि वर्तमान मतदान केन्द्र का भवन क्षतिग्रस्त या जीर्ण-शीर्ण हो, तो उस मतदान केन्द्र को उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त सरकारी भवन में नियमानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सुझाव एवं प्रस्ताव 10 सितम्बर तक सम्बन्धित तहसीलदार, एस.डी.एम. अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वर्तमान मतदान केन्द्रों की सूची विभागीय वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर भी आम जनता के लिए उपलब्ध है।



नया मतदाता बनने के लिए 29 अक्तूबर से मौका

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसे युवा, जिनकी आयु आगामी एक जनवरी को 18 वर्ष हो रही है, वे 29 अक्तूबर से 28 नवंबर तक अपना वोट बनवा सकते हैं। इसके लिए फार्म-6 पर आवेदन करना होगा। फार्म-7 का प्रयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए, फार्म-6ए का प्रयोग भारतीय पासपोर्ट पर किसी भी अनिवासी भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन के लिए तथा फार्म-8 का प्रयोग वर्तमान मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में परिवर्तन, निवास स्थान में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। सभी प्रारूप छह, सात व आठ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आवेदक www.voter.eci.gov.in पर ऑनलाइन या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

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