Nainital News : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आज अतिक्रमण मामले में बागेश्वर के जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि बागेश्वर के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जमीन पर अतिक्रमण कर एक विशाल इमारत (मॉल) बनाई जा रही है. प्रशासन ने 26 अगस्त 2023 को इसे सील कर कोर्ट को सूचना दी. इसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमणकर्ता को वैधानिक उपाय अपनाने को कहा.
कोर्ट ने विवादित इमारत के सील रहने तक उस पर निर्माण पर रोक लगा दी है. लेकिन इन दिनों उस भवन का निर्माण फिर से शुरू हो गया है. याचिकाकर्ता बागेश्वर निवासी कवि जोशी के अधिवक्ता डीके जोशी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी. जिसके बाद आज कोर्ट ने बागेश्वर के जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है.
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