Haldwani News : स्कूल बसों की अब हर साल जांच करानी होगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने यह नियम हलद्वानी मंडल में लागू कर दिया है। पिछले साल स्कूल बसों में आग लगने की दो घटनाएं होने के बाद विभाग ने यह पहल की है. नए नियम के मुताबिक, अब एक साल के बाद बस का परीक्षण बस निर्माता कंपनी या संबंधित डीलरशिप से कराना होगा और इसका सर्टिफिकेट विभाग में जमा करना होगा. निजी स्कूलों में स्कूल बसें चलती हैं। इनमें से ज्यादातर बसें बीएस-4 और 6 मॉडल की हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वायरिंग है। इसमें खराबी आने पर ऐसे हादसे होते हैं। पिछले साल दो घटनाओं की विभाग स्तरीय जांच में इन घटनाओं के लिए वायरिंग की खराबी को जिम्मेदार पाया गया था। अब इसका समाधान करने के लिए विभाग ने परिवहन संभाग हल्द्वानी में पहल की है। नए नियम के मुताबिक,
अब हल्द्वानी मंडल में आने वाले नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में निजी बसों को साल में एक बार बस की वायरिंग की जांच करानी होगी। बस का परीक्षण उसकी निर्माण एजेंसी से कराना होगा और उसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा। परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए इसका पालन नहीं किया गया तो संचालन पर रोक लगा दी जाएगी।
■ अब हर साल होगी स्कूल बसों की जांच, देना होगा सर्टिफिकेट
■ स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने बनाये नियम
■ पिछले वर्ष दो स्कूल बसों में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा की पहल
■ बस की इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है इसका प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
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