Search
Close this search box.

Haldwani News: बनभूलपुरा हिंसा मामले पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, घर तोड़े जा रहे हैं, ये कैसी मानवता, डीएम और एसएसपी से मांगा जवाब.

Nainital News | uttarakhand News

न्यूज शेयर करें :

हमें फॉलो करें :

Haldwani News:  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और स्कूल को गिराने के दौरान हुई घटना में घायलों और दो लोगों की मौत के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी से जवाब दाखिल करने को कहा है।



कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि वे कौन अधिकारी थे, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के बावजूद बिजली, पानी और राशन कार्ड जारी किए? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? अब जब उन्हें वहां रहते हुए कई दशक हो गए हैं तो उनकी मंशा तोड़ी जा रही है। यह कैसी मानवता है?

मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया। इस मामले में घटना के दौरान मृतकों और घायलों को मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र दिए गए थे। कहा गया कि घटना के समय दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



घटना के बाद दोनों मृतकों के परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया, इसलिए उनके परिवारों को सरकार की 2020 की नियमावली के तहत मुआवजा दिया जाए। गंभीर रूप से घायल लोगों को भी मुआवजा मिले। खंडपीठ ने नैनीताल के जिलाधिकारी और एसएसपी को जवाब देने का निर्देश दिया है।



⇒ यह भी पढ़ें : केदारनाथ अपडेट : केदारनाथ घाटी से अब तक 11,775 लोगों को बचाया गया, तलाश जारी, सीएम खुद कर रहे हैं निगरानी.




 

Leave a Comment