Haldwani News: दिनांक 08-02-2024 को हलद्वानी क्षेत्रान्तर्गत वनभूलपुरा में घटित घटना के फलस्वरूप वनभूलपुरा क्षेत्र में पूर्ण बंदी (कर्फ्यू) प्रभावी है। जैसा कि कर्फ्यू के संबंध में दिए गए निर्देशों में बताया गया है कि क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए पुनः सूचित किया जाता है कि कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को छूट दी जाएगी। आम जनता पर कर्फ्यू प्रतिबंधों के अलावा यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि कोई भी ऐसा व्यवहार/कार्य न हो जो मानवीय हितों को प्रभावित करने की श्रेणी में आता हो।
अतः कर्फ्यू के दौरान और उसके बाद कर्फ्यू क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:-
1- अपर जिलाधिकारी (प्र.), नैनीताल।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक ।
3- नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।
4- जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), नैनीताल।
5- अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल।
7- जिला पूर्ति अधिकारी, नैनीताल।
8- जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल।
समिति प्रतिदिन कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि क्षेत्र में किसी भी मानवाधिकार का उल्लंघन न हो तथा कर्फ्यू के बाद भी मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके।
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