Haldwani Breaking News
पुलिस-प्रशासन ने धैर्य का परिचय दिया है. और कहा है
- किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
- हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर दंगाइयों तक के कई इनपुट हैं, उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है.
- नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों से की जाएगी.
- जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे.
- अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है.
जिलाधिकारी, नैनीताल।
थाना वनभूलपुरा,हल्द्वानी अन्तर्गत वनभूलपुरा क्षेत्र,हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय द्वारा पूर्व चिन्हित स्थल से अतिक्रमण/तोड़फोड़ हटाने के दौरान विरोध/पथराव/आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे खतरा उत्पन्न हो गया। क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था. मानव जीवन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान/जोखिम का भी डर है। हलद्वानी (नैनीताल जिला) कुमाऊं मंडल का एक महत्वपूर्ण शहर है और सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील है, इसलिए सार्वजनिक जीवन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को रोकना आवश्यक हो गया है।
कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों में आज रात्रि 9 बजे से हल्द्वानी शहर के संपूर्ण क्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद (कर्फ्यू) लगाने के आदेश दिए हैं। तक क्रियान्वित किया जा चुका है। इसके साथ ही निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये गये हैं
1- कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
2- सभी व्यावसायिक संस्थान / दुकानें / उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी।
3- यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
4- अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत थाना वनभूलपुरा क्षेत्र में दी जाये एवम् आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर पुलिस थाना एवम् अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाये।
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