Search
Close this search box.

Haldwani News : बड़े गड़बड़झाले के आरोप में बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की पत्नी के नाम मुकदमा दर्ज…

Haldwani news

न्यूज शेयर करें :

हमें फॉलो करें :

Haldwani News : श्रीमती साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक, निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग, लाइन नंबर 6.हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खान, नबी रजा खान पुत्र अशरफ खान, निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खान पुत्र स्व. अशरफ खान निवासी लाइन नं. 17, आजादनगर हलद्वानी, तहसील हलद्वानी, जिला नैनीताल में अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध झूठे कूटरचित प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर आपराधिक षड़यंत्र रचकर सरकारी भूमि को हड़पने, नष्ट करने एवं बेचने का मामला दर्ज किया गया। तथा झूठे शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के संबंध में.


महोदय,

श्रीमती उपरोक्त विषय पर साफिया मलिक द्वारा रिट याचिका संख्या एम.एस. 319/2024 भा. यह मामला उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड में दायर किया गया है। उक्त रिट में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु नगर निगम हल्द्वानी के नजूल अनुभाग में नजूल लिपिक श्रीमती भगवती शर्मा के यहां संग्रहित पत्रावलियों का निरीक्षण किया गया।

    1. उक्त फाइल में पट्टा भूखंड क्रमांक 368 रकवा 13बी. 3. वी. वॉके कंपनी प्लांटेशन की विचित्रता से संबंधित दस्तावेज़ संग्रहीत हैं। फाइलों में उपलब्ध क्रमांक पत्र 28 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती सईदा पत्नी स्व. नवीन राजा खान एवं क्रिश्चियन राजा खान के पुत्र स्व. नवी रजा खान श्रीमती का आवेदन पत्र दिनांक 28.10.91 अख्तरी म्युचुअल पार्टनर, मिनरल खान कंपनी बागबाज, सबस्ट्रेट संलग्न है। इस आवेदन में श्री नवी राजा खान की मृत्यु तिथि 03.10.88 अंकित की गयी है।
    2. रिट याचिका संख्या 963 एम.एस. वर्ष 2007 में श्रीमती. अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खान और नबी रजा खान पुत्र श्री अशरफ खान, दोनों निवासी हलद्वानी, जिला नैनीताल को याचिकाकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस रिट में नबी रजा खान, उम्र 55 वर्ष, पुत्र अशरफ खान, निवासी हलद्वानी, जिला नैनीताल का शपथ पत्र संलग्न किया गया है, शपथ पत्र दिनांक 09.08.2007 को सत्यापित किया गया है। यह रिट नबी रज़ा पुत्र श्री अशरफ खान, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हे खान निवासी हल्द्वानी द्वारा जिलाधिकारी/कलेक्टर नैनीताल को संबोधित पत्र दिनांक 08.06.2019 द्वारा लिखी गई है। 2000 एवं अनुस्मारक पत्र दिनांक 28.05.2007 को आधार बनाया गया है।
    3. उपरोक्त रिट याचिका के प्रत्युत्तर में पत्र क्रमांक. 521/25-नजूल/2008 दिनांक 30.06.2008 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, नैनीताल के पत्रांक संख्या के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी को सूचित किया गया है। 225 दिनांक 13.03.2008 अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी। पिछले दिनों रजा की मौत को देखते हुए तत्काल जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
    4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हल्द्वानी-काठगोदाम के पत्रांक संख्या 907 दिनांक 12.11.2007 में उल्लेखित है कि वर्ष 1988 में नवी राजा खान की मृत्यु के दृष्टिगत बाद में सईदा बेगम एवं उनके बच्चों को पक्षकार बनाया गया। इसका उल्लेख आवेदन पत्र के पेज 3 के पैराग्राफ 2 में इस प्रकार है। इसके अलावा आपको बता दें कि यात्री ने लंबित बेदखली में देरी और भविष्य में बेदखली पर रोक लगाने के लिए मृत व्यक्ति नबी रजा के नाम पर अदालत में एक आवेदन और एक याचिका दायर की है, नबी की मौत का तथ्य रज़ा की स्थापना पूर्व शहर में हुई थी। नगर पालिका द्वारा किया गया है। पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया.

  1. पत्र दिनांक 13.03.2008 में यूसुफ जहां एवं अख्तरी बेगम/नदी रजा खां, वर्तमान सईदा बेगम एवं अन्य की कंपनी गार्डन से संबंधित अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तांतरण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की गई है। . अनुरोध किया गया है। ,
  2. वास्तविक तथ्यों को स्पष्ट करने के बाद, यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो जाता है कि 1988 में श्री नये राजा की मृत्यु के बाद, भूमि को नबी राजा और माननीय के नाम पर रखने के लिए आवेदन किया गया था। मृत व्यक्ति के नाम पर कोर्ट में प्रतिबंधित हलफनामा जारी किया गया है. सफिया मोहम्मद द्वारा एसटीआई आवेदन क्रमांक 319 वर्ष 2024 का आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2021 संलग्न है। जिसमें बताया गया है कि पट्टा धारक स्व. नवी राजा खान हिबा की शादी उनके पिता स्वर्गीय से हुई थी। हनीफ खान द्वारा वर्ष 1994 में की गयी जांच से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सफैय्या अमीर द्वारा वर्ष 1988 में मृत व्यक्ति नदी राजा के नाम का उपयोग कर सरकारी जमीन हड़पने एवं उद्योग में चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तथ्य की जांच ने खुलासा किया है कि सफाया अमीर के पिता हनीफ खान ने कब और किस प्रकार की सरकारी जमीन दी थी और उनके उत्तराधिकारियों को सरकारी जमीन का हस्तांतरण किस प्रकार और किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था। कार्यालय रिकॉर्ड में अब्दुल आमिर पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग लेन नंबर 8. अंबाला, जिला निवासी का दिनांक 14.12.2020 को प्राप्त पत्र संलग्न है। उक्त पत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। कार्यालय अभिलेख में संलग्न आदेश क्रमांक 1728 दिनांक 28.12.2020 द्वारा प्रश्नगत स्थल पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई है। उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का कार्य दिनांक 11.12.2020 को अब्दुल आमिर पुत्र अब्दुल रज्जाक उफान को दिया गया। यह भी स्पष्ट है कि अब्दुल आमिर और सैफिया आमिर उजाद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि/नजूल भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण और अवैध हस्तांतरण किया है।
  3. वाद संख्या 22/3 नगर पालिका बनाम (नबी रजा खा) सईदा बेगम में दिनांक 10.10.1991 को श्री गौस रजा पुत्र श्री मोहम्मद अशरफ खां निवासी लाईन नं. 17, बनभूलपुरा का बयान अंकित किया गया है। बयान में कहा गया है कि श्रीमती अख्तरी बेगम मेरी मां है, उन्हें खालिस पड़ गया है और वे बिस्तर से नहीं उठ सकती। हाजी नवी रजा खां की मृत्यु 1988 में हो चुकी है, उनकी पत्नी एवम् बच्चे इस समय जिंदा है। विवादित भूमि सरकारी नहीं है।…. इस जमीन में 500 फलदार वृष है और एक पक्का कमरा 12 x 12 फिट का बना है।
  4. स्व. अरतरी बेगम एवम् स्व. नवी रजा खां ने अपने जीवित रहते ही उक्त भूमि का हिया रव. अब्दुल हनीफ खां पुत्र अब्दुल लतीफ खां निवासी बरेली, उत्तरप्रदेश को कर दिया था। यह भी लिखा है कि शपथकतो की माता स्व. अख्तरी बेगम द्वारा हियानामा के उपरान्त स्व. हनीफ खां के वारिसान ही उपरोक्त भूमि की देख-रेख कर रहें है। इस तथ्य में हिचानामा की तिथि एवम् अभिलेख के सम्बन्ध में काई राष्थ्य अंकित नहीं कियो गये है। उपरोक्त वयानपत्र पर अंकित हस्ताक्षर एवम् रिट याचिका संख्या 319/2024 में संलग्न शपथ दिनांक 31.01. 2024 में अंकित हस्तार में अनार है, जो कि संदिग्ध प्रतीत होते है।

👉 यह भी पढ़ें: Haldwani News : (GOOD NEWS) आवागमन हेतु काठगोदाम- हनुमानगढ़ी रोपवे का निर्माण होगा जल्द शुरू…

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत कम्पनी बाग स्थित लीज भूखण्ड संख्या 368 रकवई 13 वी. 3 वि. वाके की भूमि पर श्रीमती साफिया मलिक पत्नी अब्दुल मलिक, अब्दुल गलिक पुत्र स्व. अब्दुल रज्जाक, निवासी अब्दुला बिल्डिंग, लाईन नं. ४. हल्द्वानी, अख्तरी बेगम पत्नी नन्हें खां, नयी रजा खां पुत्र अशरफ खां निवासी हल्द्वानी, गौस रजा खां पुत्र स्व. अशरफ खां निवासी लाईन नं 17. आजादनगर हल्द्वानी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल, अब्दुल लतीफ निवासी बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा षडयंत्र और कूटरचंना करते हुए मृत व्यक्ति के नाम का उपयोग करते हुए भूमि पर अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण, अवैध हस्तान्तरण करने का कार्य किया गया है। उक्त के साथ-साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर राजकीय विभागों एवम् झूठे शपथ पत्रों के आधार पर मा. न्यायालय को गुमराह करने का कार्य किया गया है। अतः सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

👉 यह भी पढ़ें: Uttarakhand News : क्वीन ऑफ़ दिल्ली का खिताब जीतकर द्वाराहाट की जाह्नवी ने किया नाम रोशन, इस बार बनी ज्यूरी जज

Leave a Comment