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Dehradun: 19 अप्रैल को मतदान के दिन बाजार बंद रहने के संबंध में आदेश

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Dehradun:  उत्तराखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल ने लोकसभा सामान्य के लिए मतदान की तिथि की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य में चुनाव, 2024। 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) के लिए उक्त अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के तहत, यदि उक्त दिन ऐसे कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक अवकाश नहीं है। इसलिए, हम मतदान दिवस को बंद दिवस के रूप में मनाने को सहर्ष स्वीकार करते हैं।

  1. यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
  2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि-
    1. कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
    2. किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों / कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

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