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देहरादून गोलीकांड: आरोपी के घर पर होगी बुलडोजर कार्रवाई, हाईकोर्ट ने लगाई 24 जून तक रोक

उत्तराखंड

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देहरादून: राजधानी में हुए गोलीकांड के आरोपियों के मकान और डेयरी को 3 दिन के भीतर ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं और इसकी अगली सुनवाई 24 जून को होगी.

कुछ दिन पहले हुई हत्या के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने जमकर हंगामा किया था और उनकी मुख्य मांग थी कि आरोपी द्वारा अवैध निर्माण कर बनाए गए भवन को ध्वस्त किया जाए, जिसके बाद सरकार ने आरोपी सोनू भारद्वाज के मकान और डेयरी का सर्वे किया जिसमें पाया गया कि आरोपी ने नाले के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और डेयरी बनाई है, जिसका कुल अवैध कब्जा क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है। जिसके मद्देनजर बीते गुरुवार को पुलिस ने आरोपी सोनू भारद्वाज को 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का समय दिया था।


लेकिन इस मामले में आरोपियों की ओर से सोनिया शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि एसडीएम सदर देहरादून ने याचिकाकर्ता को 20 जून को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था और उस पर अतिक्रमण कर भवन व डेयरी बनाने का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि यह अतिक्रमण आरोपियों द्वारा हटा लिया जाए वरना प्रशासन स्वयं इस पर बुलडोजर चला देगा। प्रशासन ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। इस मामले में शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विशेष बेंच का गठन किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने नोटिस पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि तय की है और सरकार से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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