Uttarakhand News: मूल निवास प्रमाण-पत्र धारकों को अब स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने की सर दर्दी नहीं लेनी होगी।
सचिव की ओर से आदेश जारी करे गए जो की मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में इसप्रकार हैं :
प्रदेश में अब विभाग निवास प्रमाण पत्र धारकों पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में आज सचिव श्री विनोद सुमन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं ताकि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार के रिकॉर्ड में यह तथ्य सामने आया था कि राज्य में सेवा योजना, शैक्षणिक भाग, विभिन्न अन्य गतिविधि क्षेत्रों और क्षेत्रों के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को संबंधित क्षेत्र, समग्र और वार्षिक निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्र। प्रतिभागी। जबकि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/सीएम/xxxi (13)जी/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितंबर 2007 में कहा गया है कि मूल निवास प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रमाणपत्र। निवास प्रमाण पत्र धारक है. इस संबंध में पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं।
सचिव विनोद कुमार ने आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए निवास प्रमाण पत्र धारकों को जियो निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि वोलोसाइट की वास्तुशिल्प सामग्री सुनिश्चित की जानी चाहिए।