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उत्तराखंड खबर : अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलकित आर्य की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जल्द ख़त्म हो मुकदमा

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उत्तराखंड खबर  : सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि हत्याकांड के मामले को कोटद्वार कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर किया जाए।





अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर बड़ा झटका दिया है। 2 अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान पुलकित ने मांग की थी कि इस केस को कोटद्वार कोर्ट से कहीं और ट्रांसफर किया जाए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस केस की सुनवाई जल्द पूरी की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर है। मामले की सुनवाई जल्द पूरी की जानी चाहिए।



सितंबर 2022 में वनतंत्रा रिसॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्तों ने अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी गठित की, जिसने तीन युवकों को दोषी पाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।




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