Nainital News धारी/नैनीताल: गौला एवं कालसा नदी तथा उनकी सहायक नदियों एवं उनमें निर्मित झीलों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम झील तथा परगना धारी की सीमा में स्थित समस्त नदियों/नदियों, तालाबों, पोखरों में किसी भी व्यक्ति या पर्यटक द्वारा स्नान करना एवं जलक्रीड़ा करना प्रतिबंधित है। उपजिला मजिस्ट्रेट धारी
उप जिलाधिकारी धारी केएन गोस्वामी ने बताया कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कालसा और उसमें बने परीताल में नहाते समय पिछले तीन वर्षों में चार लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में तेज बहाव के कारण होने वाली जनहानि को देखते हुए विशेष रूप से बरसात और मानसून के मौसम में आवाजाही पर रोक लगा दी है।
मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालाबों में लाल रंग से मुद्रित प्रतिबंधित साइन बोर्ड अवश्य लगवाएं।उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालाबों में नहाते या जलक्रीड़ा करते पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के अंतर्गत गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।