देहरादून : अपर सचिव वित्त डॉ. इकबाल अहमद ने निदेशक कोषागार एवं राज्य के समस्त कोषागार अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार के समस्त पेंशनरों को यह सूचना भेजना सुनिश्चित करें कि पेंशनर की मृत्यु के पश्चात एक माह की अवधि के अन्दर उसकी मृत्यु की सूचना उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।
इस सम्बन्ध में निदेशक कोषागार एवं हकदारी उत्तराखण्ड दिनेश चन्द लोहनी ने अवगत कराया है कि राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात उनकी मृत्यु की सूचना उनके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा समय पर कोषागार को नहीं भेजी जा रही है, जिसके कारण सम्भवतः उक्त मृत पेंशनरों के बैंक खातों में अनावश्यक रूप से सरकारी धनराशि का प्रेषण हो जाता है, जिसे एक समयावधि के पश्चात समायोजित करना पड़ता है। वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से यह स्थिति उचित नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी निर्देशानुसार, राज्य के विभिन्न कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले किसी भी पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा एक माह की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु की सूचना संबंधित कोषागार को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।