Haldwani : हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पहले से चिन्हित स्थल से अतिक्रमण/तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान विरोध/पथराव/आगजनी की घटनायें अंजाम दी गयीं, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया। साथ ही मानव जीवन और संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान/खतरे का डर है. हलद्वानी (नैनीताल जिला) कुमाऊँ मण्डल का एक महत्वपूर्ण शहर है तथा साम्प्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है, अतः सार्वजनिक जीवन एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे को रोकने हेतु इस कार्यालय के आदेश संख्या 1020(10)/20-न्या. सहन करना। /2024, दिनांक 11-02-2024 द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में पूर्णतः कर्फ्यू लगाया गया। क्षेत्र की वर्तमान परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए उक्त कर्फ्यू के क्षेत्र को सीमित कर संशोधन किया जाना उचित है, अत: संशोधन के बाद प्रातः 05-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक (रात्रि 10-00 बजे से) वनभूलपुरा पुलिस के अधीन स्टेशन क्षेत्र. प्रातः 05-00 बजे तक (रात्रि कर्फ्यू) में छूट प्रदान की गई है।
यह आदेश आम जनता को संबोधित है. चूँकि वर्तमान में मेरे पास ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं और न ही प्रत्येक व्यक्ति को इस आदेश की पूर्व सूचना देना संभव है। अत: यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के तहत अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से संतुष्टि के लिए छूट दी जाएगी। दस्तखत किया हुआ। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
यह भी आदेश दिया गया है कि इस आदेश की सूचना हलद्वानी क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से दी जाए और आदेश की एक प्रति कार्यालय, पुलिस स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए।
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