हल्द्वानी | हल्द्वानी के बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. रेलवे ने 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का दावा किया है।
हल्द्वानी, ऑनलाइन डेस्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 50 हजार लोगों को रातों-रात नहीं उजाड़ा जा सकता। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी.
उत्तराखंड सरकार, रेलवे को नोटिस
उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एडवोकेट लुबना नाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा. पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं, जिन्हें इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है. धामी ने कहा कि यह रेलवे की जमीन है। रेल विभाग का मामला हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में चल रहा था। हम पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे।
हाईकोर्ट ने दिया था अतिक्रमण हटाने का आदेश
रेलवे का दावा है कि 78 एकड़ जमीन पर उसका अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बनाए गए हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था।